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एयर इंडिया पर डेढ़ लाख का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में एयर इंडिया को एक लंबे अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सेवा में कमी के लिए एक यात्री और उसकी बेटी को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पिता-बेटी जोड़ी ने टूटी हुई सीटों, काम नहीं कर रहे इन-फ्लाइट मनोरंजन सिस्टम, अस्वस्थ वॉशरूम, खराब भोजन सेवा की कमी की शिकायत की थी जिसमें यह निर्णय दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्र की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है क्योंकि उन्हें वह सुविधाएं नहीं दी गईं जिनके लिए काफी पैसे चार्ज किए गए थे।