भोपाल जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

भोपाल जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

भोपाल [महामीडिया] भोपाल जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में निजी ट्यूबवेल और बोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह ने शुक्रवार को जारी किए जो तुरंत लागू हो गए हैं। भोपाल जिले की राजस्व सीमा में अब बिना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के कोई भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति के कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। हालांकि सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को इस नियम से छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो हजार रुपये तक का जुर्माना दो साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान है। 

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