दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादकों पर पाँच लाख का जुर्माना लगाया
नईदिल्ली [ महामीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने अमूल के पक्ष में अपने उत्पादों पर 'अमूल' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अदालत ने अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए दवा उत्पादकों के विरुद्ध 5 लाख रुपये का जुर्माना और हर्जाना लगाया है।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि " एक सामान्य ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना है कि प्रतिवादियों का अमूल के साथ कुछ संबंध है, इस प्रकार उन्हें अनुचित लाभ मिलता है और अमूल के ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है । एक साधारण उपभोक्ता, जिसके पास औसत बुद्धि है और प्रतिवादियों की पृष्ठभूमि पर मिनट की जांच के बिना, भ्रमित होने की संभावना है कि प्रतिवादियों का वादी के साथ कुछ संबंध या संबंध है। इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा 'अमूल' चिह्न का उपयोग प्रतिवादियों को अनुचित लाभ देता है और वादी के प्रसिद्ध पंजीकृत ट्रेडमार्क के विशिष्ट चरित्र या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।"