विधि आयोग ने राजद्रोह कानून में कुछ संशोधनों की वकालत की 

विधि आयोग ने राजद्रोह कानून में कुछ संशोधनों की वकालत की 

 नई दिल्ली  [ महामीडिया] भारत के विधि आयोग ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) को पूरी तरह से निरस्त करने के बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया। विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में कहा कि यह "सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा I24A को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ संशोधन, जैसा कि सुझाव दिया गया है, इसमें केदार नाथ बनाम बिहार राज्य [एआईआर 1962 एससी 9551] के अनुपात निर्णय को शामिल करके पेश किया जा सकता है, जिससे प्रावधान के उपयोग के बारे में अधिक स्पष्टता लाया जा सके।"
 

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