विधि आयोग ने परिसीमन अधिनियम की सीमा अवधि बढ़ाने से मना किया

विधि आयोग ने परिसीमन अधिनियम की सीमा अवधि बढ़ाने से मना किया

भोपाल (महामीडिया) भारत के विधि आयोग ने परिसीमन अधिनियम के अनुच्छेद 64,65 111 एवं 112 के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि को बढ़ाने के विरुद्ध सिफारिश की है। जो प्रतिकूल कब्जे पर कानून को समाहित करता है। ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में किसी भी बदलाव को पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग फैसलों मैं प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को खारिज कर दिया है और कानूनी प्रावधानों पर संसद को नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

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