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लीला पैलेस होटल उदयपुर पर दस लाख का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] द लीला पैलेस उदयपुर को ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा सेवा में गंभीर कमी और मेहमान के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आयोग ने होटल के शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने साथ ही 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च और पूरी कमरा दर के साथ 26 जनवरी, 2025 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है।