ओवरसीज़ सिटीजनशिप कार्डधारक बार चुनाव नहीं लड़ सकते
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में विदेशी नागरिकता रखने वाले ओवरसीज़ सिटीजनशिप कार्डधारक की बार चुनाव लड़ने की मांग रद्द कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ओवरसीज़ सिटीजनशिप कार्डधारक को अनिवासी भारतीय के समान मानकर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता चेलाभाई को गुजरात बार के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं।