म.प्र. में लोक सुरक्षा कानून लागू होगा
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में सरकार ने लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। इस कानून के तहत रैली-जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी जरूरी होगा यही नहीं दो महीने तक सभी वीडियो फुटेज संभाल कर रखना होगा ।सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम के आयोजकों को उठाना पड़ेगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।गृह विभाग ने लोक सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर, इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। किसी जगह 100 से एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। यह जिम्मेदारी आयोजकों की होगी ऐसा होने से संगठित अपराध पर से पर्दा उठेगा, वहीं पुलिस जांच में सहूलियत होगी । इसका ड्राफ्ट गृह विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संभवत: अगली विधानसभा सत्र में इसे रखा जाएगा।