ग्राहक के निर्देशों का पालन बैंकों को करना होगा

ग्राहक के निर्देशों का पालन बैंकों को करना होगा

भोपाल [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बैंकों को ग्राहक के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत एकतरफ़ा रूप से पैसे कहीं और नहीं भेज सकता। कोर्ट ने केनरा बैंक की उस ज़िम्मेदारी को भी सही ठहराया जिसके तहत उसने गलती से किसी तीसरे पक्ष को 100,000 अमेरिकी डॉलर भेज दिए थे। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने बैंक की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा।

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