सोशल मीडिया पर कंटेंट रोकने का अधिकार कई मंत्रालयों को मिलेगा

सोशल मीडिया पर कंटेंट रोकने का अधिकार कई मंत्रालयों को मिलेगा

भोपाल [महा मीडिया] सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब अन्य मंत्रालय भी आप​त्तिजनक सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। केंद्र सरकार इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके द्वारा सूचना एवं प्रसारण, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे कुछ प्रमुख मंत्रालयों को आपातकालीन ​स्थितियों में सामग्री ब्लॉक करने और हटाने के आदेश जारी करने का अ​धिकार मिल सकता है। अभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही आपातकालीन सामग्री को हटाने और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश देता है। सामग्री हटाने की शक्तियों का विस्तार अन्य प्रमुख मंत्रालयों तक करने के इस कदम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यस्थों के प्रभावित होने की संभावना है। इन कंपनियों को सामग्री हटाने के पहले से कहीं ज्यादा आदेशों का पालन करना पड़ सकता है।

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