सरकार ने खनन अधिकारों को लेकर उपचारात्मक याचिका दायर की

सरकार ने खनन अधिकारों को लेकर उपचारात्मक याचिका दायर की

भोपाल [महामीडिया] केंद्र सरकार ने खनन अधिकारों और खनिज-समृद्ध भूमि पर राज्यों के कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट  की पीठ के निर्णय के विरुद्ध उपचारात्मक याचिका दायर की है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण मामले में फैसला देते हुए कहा था कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास है। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी थी।आज सॉलिसिटर ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को बताया कि केंद्र ने इस फैसले के विरुद्ध उपचारात्मक याचिका दायर कर दी है। उन्होंने यह जानकारी उस समय दी जब 80 से अधिक अपीलों को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया जा रहा था ।

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