पहली बार मल्टी-स्टेट सहकारी समिति को परिभाषित किया गया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि किसी सहकारी समिति का मल्टी-स्टेट स्वरूप केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि उसके सदस्य अलग-अलग राज्यों में रहते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दर्जा समिति के उद्देश्यों से तय होगा न कि केवल सदस्यों के भौगोलिक फैलाव से। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने उत्तराखंड हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया जिसमें एक राज्य की सहकारी समिति को सिर्फ इसलिए मल्टी-स्टेट सहकारी समिति माना गया था क्योंकि उसके सदस्य दो राज्यों में फैले हुए थे।