सु्प्रीम कोर्ट ने चुनाव में आधार की वैधता के निर्देश दिए

सु्प्रीम कोर्ट ने चुनाव में आधार की वैधता के निर्देश दिए

मुंबई [महामीडिया] सु्प्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के दौरान बिहार के मतदाताओं की ओर से प्रस्तुत किए जा सकने वाले 11 दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को स्वीकार करना होगा। बता दें आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 सितंबर 2025 की रखी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस-आरजेडी की सच्चाई भी सामने ला दी है और कहा कि राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं के नामों को सही करने के मामले में राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरानी जाहिर की है।

 

 

सम्बंधित ख़बरें