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टोयोटा किर्लोस्कर पर पचास लाख से अधिक का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार मालिक को 61 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग का न खुलना विनिर्माण दोष और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।