
जहाँ पद होगा वहीं उर्दू शिक्षक का तबादला होगा
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाई कोर्ट ने उर्दू शिक्षक स्थानांतरण विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उर्दू विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को वहीं कार्य करने दिया जाए जहां उर्दू शिक्षक का पद स्वीकृत है और विद्यार्थी उपलब्ध हैं। साथ ही ट्रांसफर आदेश के विरुद्ध दिए गए रिप्रेजेंटेशन का 30 दिन के भीतर निपटारा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।यह आदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।