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वसूली एजेंटों को मानवाधिकारों का प्रशिक्षण लेना होगा
भोपाल [महामीडिया] अब लोन रिकवरी के नाम पर बैंक या उनके एजेंट ग्राहकों को डरा-धमका नहीं पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शेड्यूल्ड कमर्शल बैंकों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के लिए लोन रिकवरी को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक एजेंटों की हर कॉल रिकॉर्ड होगी और उन्हें ग्राहकों से सलीके से बात करनी होगी। इतना ही नहीं, गमी, शादी या त्योहार जैसे मौकों पर रिकवरी के लिए फोन करना या घर जाना भी अब बंद करना होगा। इन नियमों के तहत अब रिकवरी एजेंटों को खास मानवाधिकारों का प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। यह नए निर्देश इस साल एक जुलाई से लागू होंगे।