फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदलने का आदेश जारी

फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदलने का आदेश जारी

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल को लेकर फिल्ममेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ब्राह्मण समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने कहा जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा तब तक इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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