म.प्र.में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की 15 हजार सीटें खाली

म.प्र.में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की 15 हजार सीटें खाली

भोपाल [ महा मीडिया] 

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए दो चरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार 1.22 लाख सीटों के लिए तीन चरणों की लाटरी के बाद करीब 1.17 लाख सीटें बच्चों को आवंटित कर दी गई है। इसमें से दो चरण में करीब एक लाख सीटों पर प्रवेश हुए हैं। बीते शुक्रवार को तीसरे चरण की लाटरी निकाली गई है। इसमें 7,630 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। जिन्हें 20 जुलाई तक प्रवेश लेना है। इसके बाद भी इस साल 15 हजार सीटें खाली रह जाएंगी। बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा दी जाती है लेकिन  म.प्र.में सीटों की संख्या साल-दर-साल घट रही है।इस तरह म.प्र.में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की 15 हजार सीटें खाली रह जाने की संभावना है।

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