राममंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

राममंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इलाहाबाद [ महामीडिया ] अयोध्या में पांच अगस्त को श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन भेजी थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश से लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने की मांग करते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी।साकेत गोखले का तर्क था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। यह भी कहा गया है कि भूमि पूजन में काफी लोग एकत्र होंगे, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा।
 

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