
सीबीएसई ने स्कूलों की संबद्धता मानदंडों में ढील दी
भोपाल [महामीडिया] सीबीएसई ने अपने स्कूलों के लिए संबद्धता मानदंडों में ढील दी है, जिससे उन्हें एक ही नाम और संबद्धता संख्या के तहत शाखा स्कूल स्थापित करने की अनुमति मिली है । हालांकि दोनों स्कूलों के पास भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के मामले में अलग-अलग संसाधनों का सेट होना आवश्यक होगा। शाखा स्कूलों का मुख्य स्कूल में निर्बाध संक्रमण होगा और उन्हें नियमों के अनुसार नए प्रवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।
सीबीएसई के नए नियमों के तहत शाखा स्कूलों के छात्र मुख्य स्कूल में निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो सकेंगे और इसे नया प्रवेश नहीं माना जाएगा।
- मुख्य विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित करेगा।
- शाखा विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चला सकता है।
- छात्र कक्षा 6 में सीधे पदोन्नत होंगे बिना नए प्रवेश के।
- दोनों शाखाओं का स्वामित्व और प्रबंधन एक ही होगा और वे समान प्रशासनिक व शैक्षणिक प्रणाली का पालन करेंगे।