उपभोक्ता अयोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर नौ हजार का जुर्माना लगाया

उपभोक्ता अयोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर नौ हजार का जुर्माना लगाया

भोपाल [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अयोग चंडीगढ़ ने 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' और 'जुनेजा सर्किट मॉल' दिवाली फेस्टिवल ऑफर के हिस्से के रूप में तीन महीने की मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता प्रदान करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी पाया है। अदालत ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और जुनेजा के सर्किट मॉल को मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 4,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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