बार एसोसिएशन को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया

बार एसोसिएशन को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया

कोचीन [महामीडिया] केरल के सूचना आयोग ने पहली बार बार एसोसिएशन को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। केरल सूचना आयोग के पास एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से मना किया गया था और कहा गया था कि बार एसोसिएशन सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इस पर फैसला सुनाते हुए केरल राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बार एसोसिएशन  सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है और उसे सूचना देनी होगी। राज्य सूचना आयुक्त श्रीकुमार एम ने कोझीकोड बार एसोसिएशन के विरूद्ध यह निर्णय दिया है ।

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