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कमजोर बच्चों को लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन कल से
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर इस बार भी काफी संख्या में आवेदन मिले हैं। प्रदेश के करीब 26 हजार निजी स्कूलों में उपलब्ध 1.22 लाख सीटों के लिए कुल 2.10 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया समाप्त हो गई लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार भी बड़ी संख्या में बच्चे मनपसंद स्कूल में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं जहां उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रदेश में हर साल सीटों की संख्या घटने और आवेदनों की संख्या बढ़ने से समस्या और गंभीर होती जा रही है। इस वर्ष प्राप्त 2.10 लाख आवेदनों में से अब तक लगभग 1.78 लाख का सत्यापन पूरा हो पाया है जबकि करीब 32 हजार आवेदनों का सत्यापन नहीं हो सका। ऐसे में लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या सीमित रह जाएगी। कल दो अप्रैल से लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।