म. प्र. में महापौर निधि पर रोक
मुंबई [महामीडिया] म.प्र. में महापौर निधि को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निगम कमिश्नरों को पत्र जारी कर कहा है कि वार्षिक बजट में महापौर निधि का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए बजट बनाते समय नियमों का पालन किया जाए। पत्र में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिक निगम नियम 2018 का हवाला दिया गया है। इस आदेश का असर भोपाल और इंदौर जैसे बड़े नगर निगमों पर भी पड़ेगा। भोपाल में महापौर को सालाना 10 करोड़ की निधि मिलती है।