राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सिविल अपील स्वीकार कर ली है । जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं थी और डॉ. खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया।