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सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधा प्रथा की निंदा की
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं का एलान करने की प्रथा की निंदा की और कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही थी।