FASTag के नियमों में बदलाव 15 नवंबर से

FASTag के नियमों में बदलाव 15 नवंबर से

भोपाल [महामीडिया] केंद्र सरकार ने FASTag से जुड़े नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद बिना वैध फास्टैग के किसी भी वाहन को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क से दोगुना टोल देना होगा। सरकार ने इसमें UPI से भुगतान करने वालों को कुछ राहत दी है। यदि कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के टोल देता है और वह भुगतान UPI के माध्यम से करता है तो उससे सामान्य टोल का केवल 1.25 गुना शुल्क वसूला जाएगा।

 

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