
निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना नहीं : सुप्रीम कोर्ट
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाती। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहा कि अनुपालन में देरी अनजाने में हुई थी और पंजाब नेशनल बैंक के साथ बैंक के विलय के बाद प्रशासनिक बाधाओं का हवाला दिया।