
संविधान पीठ राष्ट्रपति के मुद्दे पर पृथक से विचार करेगी
भोपाल [महामीडिया] सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई योग्यता से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में उठाए गए प्रश्नों पर ज़ोर देना चाहते हैं। इससे पहले संविधान पीठ ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे का उत्तर देने से बचने का प्रस्ताव यह कहते हुए रखा था कि मूल मुद्दे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित हैं। यह सुझाव देते हुए कि इस मुद्दे को भविष्य के किसी मामले में निर्णय के लिए खुला रखा जा सकता है। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से केंद्र से निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या इस मुद्दे को संदर्भ के रूप में उठाया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर उत्तर मांगने के निर्देश मिले हैं।