ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले सहित चार बिल लोकसभा में पेश 

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले सहित चार बिल लोकसभा में पेश 

भोपाल [महामीडिया] ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने और उसे रेगुलेट करने वाला बिल आज बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश किया। यह बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है और इन्हें पेश करने या इनका  विज्ञापन  करने वालों के लिए जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। यह ऐसे खेलों को ई-स्पोर्ट्स या ऑनलाइन सोशल गेम्स से अलग करने की कोशिश है।

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के विरुद्ध लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की।

अब तीनों बिल के बारे में जानिए-

1. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025

अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है।

2. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025

केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन की जरूरत है।

3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा।

ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश : केंद्र सरकार लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश किया। कैबिनेट ने 19 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा-जुर्माना या दोनों हो सकता है। तीन साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

सम्बंधित ख़बरें