
इस वित्तीय वर्ष का आयकर 15 सितंबर तक जमा होगा
भोपाल [महामीडिया] वित्त वर्ष 2024-25 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। इस बार इसके लिए 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है।अगर आपने टाइम पर ITR फाइल नहीं किया और आप पर टैक्स बकाया है तो आपको सेक्शन 234A के तहत ब्याज देना होगा। साथ ही सेक्शन 234F के हिसाब से लेट फीस भी लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो लेट फीस 5,000 रुपये देनी होगी। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो सिर्फ 1,000 रुपये देना होगा। इसके अलावा टैक्स लेट पेमेंट करने पर हर महीने 1% ब्याज भी लग सकता है।