म.प्र. के पाँच हज़ार से अधिक उद्योगों को प्रदूषण अनुमति लेनी होगी

म.प्र. के पाँच हज़ार से अधिक उद्योगों को प्रदूषण अनुमति लेनी होगी

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह बिना वैध प्रदूषण अनुमति  के चल रही सभी इंडस्ट्रीज़ के विरुद्ध तुरंत और मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोर्ट एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बताया गया कि 5961 इंडस्ट्रीज़ एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चलाई जा रही हैं। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने कहा कि मुख्य सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग और एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रधान सचिवों को नोटिस जारी किए जायें ।

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