एडीजे के सिर्फ दस प्रतिशत पद ही विभागीय परीक्षा से भरे जाएं -सुप्रीम कोर्ट 

एडीजे के सिर्फ दस प्रतिशत पद ही विभागीय परीक्षा से भरे जाएं -सुप्रीम कोर्ट 

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने म.प्र. हाई कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एडीजे के सिर्फ 10 प्रतिशत पद ही विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाएं। न्यायमूर्ति एमआर शाह व न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की युगलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि आगामी नियुक्तियों में पूर्व में भरे गए पदों में समायोजित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट द्वारा 740 एडीजे के पदों पर की गई नियुक्तियों को आल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ मे पारित निर्णय के विपरीत पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्ट्या पाया कि हाई कोर्ट ने एडीजे के पदों पर विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित कोटा 10 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां की हैं। संवैधानिक पीठ के फैसले में दी गई गाइडलाइन के अनुरूप मप्र हाई कोर्ट ने भर्ती नियम में संशोधन भी नहीं किया है।

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