ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम एक अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा
भोपाल [महामीडिया] भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में लगी आग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक अप्रैल से लागू होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2026 सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे। इस आदेश को दूरगामी असर वाला और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह प्रकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक याचिका से शुरू हुआ था। जो नियम भोपाल पर लागू हैं वह अब पूरे देश की नगर पालिकाओं और पंचायतों पर समान रूप से लागू होंगे। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। जिसमें अधिकारियों को शपथ लेकर बताना होगा कि वह एक अप्रैल से लागू हो रहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितना तैयार हैं ?