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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 453 भूमि पंजीकरणों को रद्द किया
भोपाल [महामीडिया] तेलंगाना उच्च न्यायालय ने करीमनगर कलेक्टर द्वारा किए गए 453 पंजीकृत बिक्री विलेख रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति के.लक्ष्मण ने कहा कि कलेक्टर की कार्यवाही जो इस आधार पर की गई थी कि यह भूमि तेलंगाना पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A के तहत निषिद्ध सूची का हिस्सा थीं कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं । यह मामला करीमनगर जिले के कोठापल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्याओं 197 और 198 में स्थित भूमि से संबंधित है।