
आसान पंजीकरण और तेजी से रिफंड की सुविधा बढ़ी
भोपाल [महामीडिया] वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने दो बड़े अनुपालन नियमों में राहत देने का रास्ता साफ कर दिया है जिसके तहत एक छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए आसान पंजीकरण योजना और दूसरा तेजी से रिफंड देने के लिए जोखिम-आधारित ढांचा होगा। इस साल 1 नवंबर से योग्य आवेदकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण हो जाएगा जबकि निर्यातकों और उलट शुल्क संरचना का सामना करने वाली कंपनियों को उनके रिफंड दावों का 90 फीसदी हिस्सा तुरंत मिल सकेगा।