
एकीकृत लोकपाल योजना को म.प्र.हाईकोर्ट में चुनौती दी गई
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका एकीकृत लोकपाल योजना 2021 की वैधता को चुनौती देती है जो किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर रोक लगाती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लोकपाल योजना के प्रावधान एडवोकेट एक्ट की धारा 30 का उल्लंघन करते हैं जो वकीलों को देश भर की अदालतों और प्राधिकरणों के समक्ष वकालत करने का अधिकार देता है। इस खंड के अनुसार योजना के तहत शिकायत तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि शिकायत व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दर्ज न करवाई जाए।