सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार के मुद्दे पर गंभीर निर्णय सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार के मुद्दे पर गंभीर निर्णय सुनाया

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल तस्करी के एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से जमानत आदेश पारित किया जो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में जमानत रद्द कराने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक संक्षिप्त दलीलों के बाद पारित किया।
 

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