नवीनतम
सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावे के पैसे से कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने पर रोक लगाई
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को कहा कि मंदिर में भगवान के चढ़ावे में आया पैसा आर्थिक रूप से परेशान कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह कड़ी टिप्पणी तब की जब वे कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। इन बैंकों ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम के जमा पैसे को वापस करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा आप मंदिर का पैसा बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ?