डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जांच होगी

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जांच होगी

मुंबई [महामीडिया] भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है  । सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोट किया कि मामला एक संवेदनशील मुद्दा है और प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन की आवश्यकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक अंतरिम आदेश “संसद द्वारा शुरू किए गए शासन को तब तक रोक नहीं सकता जब तक कि हम मामले की सुनवाई न करें।

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