पश्चिम बंगाल को 2008 से 2019 तक के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्देश जारी

पश्चिम बंगाल को 2008 से 2019 तक के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्देश जारी

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया,यह देखते हुए कि महंगाई भत्ता एक कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार है।
न्यायमूर्ति संजय कारोएल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को 6 मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया DA का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महंगाई भत्ता कल्याणकारी राज्य के हाथों में सुरक्षा का एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में सामने आता है जो अपने कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है।
महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त लाभ नहीं है बल्कि जीवन स्तर को बनाए रखने का एक साधन है ।

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