सुप्रीम कोर्ट में आयकर को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट में आयकर को बड़ा झटका

भोपाल [महामीडिया] बाबा रामेदव की एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स  को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की 186 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा कॉर्पोरेट इन्‍सॉल्‍वेंसी रिजॉल्‍यूशन प्रोसेज से पहले की अवधि के लिए 186 करोड़ रुपये की डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पतंजलि फूड्स के पक्ष में 15 जनवरी, 2025 को एसएलपी को खारिज कर दिया। टैक्‍स की डिमांड मूल रूप से अलग अलग एसेसमेंट ईयर के लिए की गई थी लेकिन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसकी बाद में हाई कोर्ट ने पुष्टि की थी। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एसएलपी दायर की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 

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