एक्सिस बैंक पर 35,000 का जुर्माना
पलक्कड़ [ महामीडिया] पलक्कड़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पलक्कड़ (केरल) ने चेक के समय से पहले प्रस्तुत किए जाने के कारण चेक बाउंस शुल्क के लिए शिकायतकर्ता को गलत तरीके से शुल्क चार्ज करने के करने के लिए एक्सिस बैंक को उत्तरदायी ठहराया है । यह माना गया किचेक की शीघ्र प्रस्तुति की जिम्मेदारी बैंक के पास है। शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और एक्सिस बैंक को 400 रुपये वापस करने मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और कानूनी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।