पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर रोक

 पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर रोक

भोपाल [महामीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश को निशाना बनाकर भ्रामक विज्ञापन चलाने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि पतंजलि के विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं और डाबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विवाद में डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि वह अपने विज्ञापनों के ज़रिए जानबूझकर डाबर के च्यवनप्राश को कमजोर और सामान्य दिखाकर उसकी साख को चोट पहुंचा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए पतंजलि को भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित न करने की चेतावनी दी है ।

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