प्रधान न्यायधीश चंद्रचूड़ ने चुनावी बांड के मामले में स्टेट बैंक को घेरा
भोपाल [ महामीडिया] चुनावी बांड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। स्टेट बैंक ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर प्रधान न्यायधीश चंद्रचूड़ ने पूछा कि अब तक आपने क्या किया?दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।4 मार्च को स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।