बच्चों को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता

बच्चों को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता

नईदिल्ली [ महामीडिया] बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने  कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपने सिंगल पैरेंट के साथ रहता है, जो विदेशी नागरिक है। जस्टिस मकरंद और जस्टिस मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने से बच्चे की नागरिकता की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, जिसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है।

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