बजाज आलियांज पर पचपन हजार का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया ] राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार की खंडपीठ ने 'बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' को पहले से मौजूद बीमारी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि बीमा कंपनी सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रही कि मृतक ने जानबूझकर पहले से मौजूद बीमारी को छिपाया था। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को न्यूनतम मृत्यु लाभ 15,00,000/- रुपये, मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। जिला आयोग के निर्णय से असंतुष्ट, बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के समक्ष अपील दायर की। खारिज कर दी गई, और जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा गया। बीमा कंपनी को जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि के अलावा, अपील की लागत के रूप में अतिरिक्त 25,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया ।