उपभोक्ता आयोग ने सेंट्रल बैंक पर एक लाख का जुर्माना लगाया
भोपाल [ महामीडिया ] राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा कि बैंकों को घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और लॉकर की सामग्री के लिए जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। शिकायतकर्ता ने सेंट्रल बैंक के साथ एक लॉकर बनाए रखा, जो नियमित रूप से वार्षिक किराए का भुगतान करता था। चोरों ने लॉकर से शिकायतकर्ता के गहने चुरा लिए, जिसकी कीमत 1,85,780 रुपये थी, जिसके लिए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने बैंक को नुकसान के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन बैंक ने अपनी ओर से कोई लापरवाही नहीं होने का हवाला देते हुए दावे से इनकार कर दिया। बैंक के जवाब से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी जिसके बाद बैंक ने राज्य आयोग में अपील दायर की। राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया, इसलिए बैंक ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। आयोग ने निचले मंचों के आदेशों में संशोधन करते हुए बैंक को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज के साथ 100,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।