उपभोक्ता आयोग ने जीवन बीमा पर पाँच लाख से अधिक का जुर्माना लगाया
भोपाल [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नलगोंडा (तेलंगाना) की खंडपीठ ने जीवन बीमा निगम को किसानों के लिए वैध मृत्यु दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। जीवन बीमा निगममृतक किसान की उम्र को सही ढंग से सत्यापित करने में विफल रहा, जिससे किसान के परिवार को अस्वीकार कर दिया गया और बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अदालत ने जीवन बीमा निगम को शिकायतकर्ता को 5,00,000 रुपये की बीमा राशि, मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्रत्यक्ष दायित्व की कमी के कारण कृषि निदेशक के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया है ।