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जिला उपभोक्ता आयोग ने जीवन बीमा पर बीस लाख का जुर्माना लगाया
भोपाल [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैदराबाद की खंडपीठ ने जीवन बीमा निगम सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद मृतक की पत्नी द्वारा दायर बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया । जिला आयोग ने एलआईसी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि रोगी ने पहले से मौजूद बीमारी के बारे में जानकारी को छिपाया और बताया कि कथित बीमारी और रोगी की मौत के बीच कोई संबंध नहीं था। एलआईसी को 20 लाख रुपये का भुगतान करने और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है ।